कर राहत: आसान तरीका से टैक्स बचत कैसे करें
सबको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि सरकार कुछ राहत देती है। अगर आप सही जानकारी रखेंगे तो बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। इस लेख में हम रोज़मर्रा की चीज़ों पर मिलने वाली कर छूट, आयकर रिटर्न फाइल करने की सिम्पल प्रोसेस और कुछ हटके टिप्स को समझेंगे। पढ़ते‑जाते रहिए, पढ़ते‑जाते आपका टैक्स बोझ कम हो जाएगा।
मुख्य कर छूट और कटौतियां
सबसे पहले ये देखें कि आप कौन‑से सेक्शन के तहत डिडक्शन ले सकते हैं। सबसे लोकप्रिय है सेक्शन 80C – इसमें आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, लाइफ़ इन्श्योरेंस, इक्विटी‑लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) और ट्यूशन फीस जैसी चीज़ों पर निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक की कटौती ले सकते हैं।
अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं, तो सेक्शन 24(b) के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर भी कटौती मिलती है, करीब 2 लाख रुपये तक। वृद्ध व्यक्तियों के लिए सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की रियायत है, और अगर आप अपने पैरेंट्स की पॉलिसी ले रहे हैं तो यह 50,000 रुपये तक जा सकता है।
एक हेल्पफुल टिप: अगर आप सॉलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो सेक्शन 80EEB के तहत 40,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलती है। छोटे व्यापारियों के लिए सेक्शन 44ADA का फायदा उठाकर 50% का मानकीकृत प्रोफ़िट मान ले सकते हैं, जिससे टैक्स फॉर्म भरना आसान हो जाता है।
कर रिटर्न फाइल करने के सरल कदम
टैक्स रिटर्न फाइल करने में अक्सर लोग उलझन में पड़ते हैं। सबसे पहले अपने फॉर्म 16 या फॉर्म 26AS को डाउनलोड करें। फॉर्म 16 में आपका सैलरी इनकम और टैक्स डिडक्शन दिखता है, जबकि फॉर्म 26AS में सभी 3 साल के टैक्स टैक्स-क्लेम्स का सारांश मिलता है।
अब आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाकर या मोबाइल ऐप से लॉग इन करें। “ऑनलाइन फाइलिंग” चुनें, फिर “इंडिविजुअल” और “ताज़ा रिटर्न” से अपना आयकर एलोकेट करें। यहाँ पर आप अपनी इनकम, सेक्शन 80C आदि डिडक्शन, और टैक्स पेमेंट एंट्री भरेंगे। सब कुछ जब भर जाए तो “वैलिडेट” बटन दबाएँ, अगर कोई एरर नहीं आया तो “सबमिट” कर दें।
अगर रिटर्न में कमी है तो तुरंत “सेल्फ‑अस्सेसमेंट” के तहत बकाया टैक्स पे कर दें। कई बार लोग रिफंड का इंतजार करते हैं, लेकिन अगर आप सही डिडक्शन नहीं ले रहे हैं तो रिफंड की जगह टैक्स बचत होगी, जो आपका पॉकेट थ्रीक कर देगी।
एक आख़िरी बात – हर साल के बजट में नई राहत आती है। बजट सुनते समय या न्यूज साइट्स पर देखिए कि कौन‑सी नई छूट लॉन्च हुई है। कुछ सालों में “वन‑हैंडर डिस्क्लोज़र” या “डिजिटल पेमेंट्स पर टैक्स छूट” जैसी पहलें आती हैं, जो तुरंत लागू हो जाती हैं। इनको नजरअंदाज न करें, आप बिना मेहनत के टैक्स बचा सकते हैं।
तो, अंत में यही कहूँगा – अपना फॉर्म 16 तैयार रखें, सेक्शन 80C‑80D की पूरी जानकारी रखें, और रिटर्न फाइल करने को सरल बनाएं। इन आसान कदमों से आप हर साल अपने टैक्स बिल को काफ़ी कम कर सकते हैं। अब समय है इस जानकारी को अपनाने का और अपने पैसे को बचाने का।