यौन उत्पीड़न से कैसे बचें और मदद कैसे लें

हर दिन कोई न कोई महिला या लड़की यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकती है। अक्सर लोग इसे कम करके देखते हैं या समझते हैं कि "इसे संभाल ही लेंगे"। लेकिन सही जानकारी और तेज़ कदम उठाने से इस दर्दनाक अनुभव को रोक या कम किया जा सकता है। इस लेख में हम आसान भाषा में बताएंगे कि क्या है यौन उत्पीड़न, इसके कौन‑कौन से रूप हैं, और पीड़ित को क्या‑क्या अधिकार मिलते हैं।

यौन उत्पीड़न के प्रमुख प्रकार

यौन उत्पीड़न केवल शारीरिक हमला नहीं है, इसमें मौखिक, भावनिक और ऑनलाइन स्तर के कई पहलू शामिल होते हैं:

  • शारीरिक छेड़छाड़: अनचाही छूने, गलौज या बलात्कार जैसी कार्रवाई।
  • मौखिक उत्पीड़न: बेइज्जत करने वाले शब्द, अनुचित टिप्पणी या प्रतिबंधित अनुरोध।
  • ऑनलाइन उत्पीड़न: सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप में अजीब संदेश, फोटो या वीडियो साझा करने की धमकी।
  • शोषणात्मक माहौल: कार्यस्थल या स्कूल में ऐसा माहौल जहाँ लैंगिक मजाक या बलप्रयोग को सामान्य माना जाता है।

इन सभी रूपों को मिलाकर यौन उत्पीड़न कहा जाता है, और हर एक का असर पीड़ित की मानसिक और शारीरिक सेहत पर पड़ता है।

बचाव के प्रभावी उपाय

पहला कदम है खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए छोटे‑छोटे व्यवहार अपनाना:

  1. अजाण पहचान वाले लोगों से दूरी रखें और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें।
  2. सुरक्षा ऐप जैसे "अडवांस व्हिसलब्लोअर" या "नॉर्वेज" इंस्टॉल करें, जिससे आप आपातकाल में तुरंत मदद बुला सकें।
  3. जिन जगहों पर अक्सर एकाकी यात्रा करनी पड़ती है, वहाँ भरोसेमंद साथी के साथ जाएँ या यात्रा की योजना पहले से ज़रूर शेयर करें।

अगर आप पहले ही यौन उत्पीड़न का सामना कर चुके हैं, तो तुरंत ये कदम उठाएँ:

  • सुरक्षित स्थान पर जाएँ: सबसे पहले खुद को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर तनाव कम करें।
  • साक्ष्य सुरक्षित रखें: मोबाइल पर हुए संदेश, ई‑मेल, स्क्रीनशॉट या मेडिकल रिपोर्ट सभी को सुरक्षित फ़ाइल में रखें।
  • पुलिस या स्थानीय अधिकारी को रिपोर्ट करें: यदि स्थिति आपात है तो 100 डायल करें, अन्यथा नजदीकी थाने में FIR दर्ज कराएँ।
  • क़ानूनी सलाह लें: महिला सशक्तिकरण विभाग, NCPCR या किसी भरोसेमंद वकील से संपर्क करके आपके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

कई बार लोग डरते हैं कि शिकायत करने से उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भारत में 2013 का "महिला सुरक्षा” अधिनियम, 2017 का "यौन उत्पीड़न विरुद्ध सिविल कोड" और 2022 का "सुरक्षा एक्ट" पीड़ित को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन कानूनों के तहत आप नुक़सान की भरपाई, रोजगार संरक्षण और आरक्षण के अधिकार पा सकते हैं।

पीड़ित को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार, दोस्त और सहकर्मी को इस बात की जानकारी दें कि कैसे मदद की जा सकती है:

  • साथ में डॉक्टर या काउंसलर के पास जाएँ, ताकि शारीरिक और मानसिक ट्रीटमेंट मिल सके।
  • NGO या हेल्पलाइन (जैसे मानवाधिकारों के लिए 1091) से संपर्क करें, जहाँ पेशेवर सलाह उपलब्ध होती है।
  • कार्यस्थल के HR या विद्यालय के प्रिंसिपल को तुरंत सूचित करें; उन्हें कानूनी रूप से कार्रवाई करनी होती है।

समाज के स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए छोटे‑छोटे कदम मददगार होते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को यौन उत्पीड़न के बारे में बात कर सकते हैं, स्कूल या कॉलेज में वार्ता सत्र आयोजित कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पर सही जानकारी शेयर कर सकते हैं। जब लोग समझेंगे कि इस समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो ही बदलाव आएगा।

यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पीड़ित की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने या किसी और की सुरक्षा में छोटा‑सा कदम उठाते हैं, तो यह बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकता है। याद रखें, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की निशानी है।

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न पर हेम समिति रिपोर्ट का खुलासा; AMMA ने कहा, अध्ययन के लिए समय चाहिए

20.08.2024

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